GST India

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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए संविधान में संशोधन हेतु संविधान संशोधन विधेयक (122वां संशोधन), 2014 संसद में प्रस्तुत किया गया था।

यह विधेयक मई 2015 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। कुछ संशोधनों के साथ यह विधेयक अंततः 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में और उसके बाद 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ। 15 से अधिक राज्यों द्वारा पारित होने के बाद, इसे 8 सितंबर 2016 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित किया गया, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है और वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन का प्रावधान करता है।

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